शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर ड्रग्स सेवन का आरोप है NDPS यानी कि NCB ने उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है । आर्यन खान के साथ साथ कुछ उनके दोस्त है जो कि उनके साथ इस ड्रग्स केस में जुड़े हुए है । उनमें से एक चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी है । NCB ने बताया कि इनके बीच Drugs को लेकर whatsapp पर बात हुई थी ।
क्या है एंटी ड्रग्स कानून ?
किस समय से ले रहे हैं ऐसी कई बातें हैं जिस पर अदालत सजा देने से पहले विचार करती है चलिए जानते हैं कि देश में ड्रग्स सेवन संबंधी कानून क्या है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस कानून यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 और 1988 है यह दो प्रमुख कानून है जो भारत में ड्रग संबंधी केस में लागू होते । इस कानून के मुताबिक नारकोटिक ड्रग्स या कैमिकल साइकॉट्रॉपिक पदार्थ बनाना,रखना,बेचना,व्यापार आयात निर्यात करने का इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आता है
ड्रग्स की किसको मिल सकता है ?
सिर्फ मेडिकल यह वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरी के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है । प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ search , कुर्की और गिरफ्तारी करने का एनडीपीसी एक्ट देता है । कुकीन से लेकर गंजे तक 225 से ज्यादा साइकोट्रोपिक और ड्रग की सूची है जो कि NDPS एक्ट के थ्रो प्रतिबंधित है जिनका इस्तेमाल करना या रखने पर सजा होती है
ड्रग्स मामले में कितनी सजा मिल सकती है ?
साल 2008 में यह प्रस्तावना दी गई थी कि NDPS एक्ट के तहत ड्रग रखने के मामले में सजा यह देखकर तय होगी कि कितनी मात्रा में ड्रग्स आरोपी के पास पाई गई है । 1किलो से कम ड्रग्स रखने वाले को व्यवसाय में नही रखा गया है । निजी इस्तेमाल के लिहाज से ड्रग्स मिलने पर आरोपी को 10 साल तक की कैद जबकि ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिलने पर 20 साल की सजा का प्रावधान है ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को बदला है अब ड्रग्स की मात्रा से सजा तय नहीं होगी । बल्कि मामले की गंभीरता और सेवन करने वाले की मंशा देखी जायेगी । इसमें कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है । इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है ।
ड्रग्स मामले में कौन एक्शन ले सकता है ?
अगर आपके पास प्रतिबंधित ड्रग्स पाई जाती है स्थानीय पुलिस से लेकर कई एंजेसी इसमें दखल दे सकती है । ज्यादातर मामले में स्थानीय पुलिस ही ड्रग्स सेवन करने वालों को या व्यापारी को पकड़ती है । लेकिन फिर इसकी जांच का का जिंबा NCB के साथ साथ DRI, CBI, Custom commision और BSF को दे दिया जाता है । कई बार यह एजेंसी सीधे भी कार्यवाही कर सकती है । जैसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में हुआ है । इसमें NCB ने खुद जाल बिछाया और जब उनकी पार्टी शुरू हुई तो उन्होंने लोगों को पकड़ लिया । आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में आपको सजा में मौत भी हो सकती है ।
किस ड्रग की कितनी मात्रा कमर्शियल?
नशीले पदार्थों की कम मात्रा या कमर्शियल मात्रा अलग-अलग भी हो सकती है. नशे के टाइप के हिसाब से उसकी मात्रा तय की जाती है. जैसे एक किलो गांजा और 2 ग्राम MDMA, दोनों ही अल्प मात्रा वाले अपराध में आते हैं.
ड्रग | अल्प मात्रा | कमर्शियल मात्रा |
चरस | 100 ग्राम तक | 1 किलो या अधिक |
कोकेन | 2 ग्राम तक | 100 ग्राम या अधिक |
गांजा | 1 किलो तक | 20 किलो या अधिक |
हेरोइन | 5 ग्राम तक | 250 ग्राम या अधिक |
अफीम | 25 ग्राम तक | 2.5 किलो या अधिक |
मॉर्फिन | 5 ग्राम तक | 250 ग्राम या अधिक |
कोडिन | 10 ग्राम तक | 1 किलो या अधिक |
MDMA | आधा ग्राम तक | 10 ग्राम या अधिक |